High Court News: कोरोना नियमों के उल्लंघन के साथ महामारी फैलाने की धारा में दर्ज एफआईआर का ब्योरा तलब

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High Court  News: कोरोना नियमों के उल्लंघन के साथ महामारी फैलाने की धारा में दर्ज एफआईआर का ब्योरा तलब
Published : Oct 25, 2024, 7:29 pm IST
Updated : Oct 25, 2024, 7:29 pm IST
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Details of FIR lodged under section of violation of Corona rules and spread of epidemic sought news in hindi
Details of FIR lodged under section of violation of Corona rules and spread of epidemic sought news in hindi

बीते दिनों हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से आंकड़े मांगे गए थे कि उनके क्षेत्र में माननीयों पर कितने आपराधिक मामले लंबित हैं।

High Court  News In Hindi: कोविड प्रोटोकल को तोड़ने पर धारा 188 के तहत दर्ज 1112 एफआईआर को रद्द करने के बाद अब हाई कोर्ट ने इस धारा के साथ महामारी फैलाने की धाराओं वाले सभी मामलों का ब्योरा हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के अभियोजन और ऐसे मामले जिनमें किसी को चोट नहीं लगी है उनकी जानकारी भी सौंपने आदेश दिया है।

माननीयों पर लंबित आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से लिए गए संज्ञान के मामले में यह आदेश जारी किया गया है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से आंकड़े मांगे गए थे कि उनके क्षेत्र में माननीयों पर कितने आपराधिक मामले लंबित हैं। आंकड़े देखने के बाद कोर्ट ने पाया था कि कई नेताओं पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे हजारों केस आज भी अदालतों में चल रहे हैं। इनमें कई राजनेता भी शामिल थे। हाईकोर्ट ने इसके बाद केवल धारा 188 के तहत दर्ज हुई 1112 एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया था।

अब दोबारा मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो हाईकोर्ट का सहयोग कर रही वकील ने बताया कि कई ऐसे मामले अभी विचाराधीन हैं जिनमें धारा 188 के साथ ही 269 और 270 लगी है और यह महामारी फैलाने की धाराएं हैं। साथ ही कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना अभियोजन हो रहा है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां किसी को कोई चोट नहीं लगी है। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को ऐसी सभी एफआईटार की सूची सौंपने का आदेश दिया है। काबिलेगौर है कि 1112 एफआईआर रद्द करने का आदेश जारी करने से पहले हाईकोर्ट ने ऐसी ही सूची मांगी थी।

हाईकोर्ट ने कहा था कि महामारी का वो समय अब गुजर चुका है और ये हजारों केस अब भी अदालतों में पेंडिंग हैं। इससे अदालतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान तब ऐसे हालात थे कि लोगों को बचाने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया गया था। लोग बड़े पैमाने पर आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन ऐसी आकस्मिक स्थितियां हो सकती थीं, जिसने उन्हें भोजन, दवा आदि की आवश्यकता पूरी करने के लिए आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। अब हालात बदल चुके हैं ऐसे में अब इन केसों को और लंबा खींचे जाने की जरूरत नहीं।

(For more news apart from Details of FIR lodged under section of violation of Corona rules and spread of epidemic sought News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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