केजरीवाल ने अपनी याचिका की सुनवाई की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था.
Court refuses extend hearing date on Kejriwal petition news In Hindi: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, ''इस मामले की सुनवाई उसी तारीख (20 दिसंबर) को होगी. मेरे पास सुनने के लिए अन्य मामले हैं। "
केजरीवाल ने अपनी याचिका की सुनवाई की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था. अदालत द्वारा सुनवाई की तारीख बदलने से इनकार करने के बाद, केजरीवाल के वकील ने अनुरोध किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को याचिका पर अपने जवाब की एक प्रति पहले से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए।
कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा, आपने जो भी केस दर्ज किया है वो उन्हें दे दीजिए. 21 नवंबर को हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की और तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के बिना उनके खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था, जबकि मंजूरी आवश्यक थी क्योंकि कथित अपराध के समय वह एक लोक सेवक थे।
हालांकि, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है और वह हलफनामा दाखिल करेंगे.
आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के नौ जुलाई के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करने के अलावा, केजरीवाल ने मामले में पूरी कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की।
याचिका में कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाना कानून की नजर में गलत था क्योंकि यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना किया गया था।
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