कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें भी आरोपमुक्त किया जाता है।
Delhi Court Releases AAP MLA Amanatullah Khan in Waqf Case News In Hindi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया । कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है और संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें भी आरोपमुक्त किया जाता है।
बुधवार को अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने या न लेने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपपत्र में आप नेता अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है।
गौर हो कि ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (ईडी द्वारा आरोपपत्र के समकक्ष) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है।
आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम शामिल है, जिसे मामले में ईडी ने आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें भी बरी कर दिया गया है।
खान को 2 सितंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था, तथा दिल्ली के ओखला इलाके में उनके घर की तलाशी ली थी।(Court releases AAP MLA Amanatullah Khan in Waqf case News In Hindi)
आप विधायक पर आरोप है कि जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ किए जाने पर वे टालमटोल करते रहे।
उनके खिलाफ धन शोधन की जांच दो प्राथमिकियों से शुरू हुई है - वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो का मामला और दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला।
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