केजरीवाल के खिलाफ मामला अब बंद हो चुकी 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों पर केंद्रित है।
ED gets nod to prosecute Arvind Kejriwal in liquor policy case News In Hindi: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है।
मंत्रालय का यह निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा इस मामले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। पिछले नवंबर में एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगले महीने जांच एजेंसी ने वी.के. सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि केजरीवाल इस घोटाले के "सरगना और प्रमुख साजिशकर्ता" हैं।
केजरीवाल के खिलाफ मामला अब बंद हो चुकी 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों पर केंद्रित है। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सिसोदिया समेत आप के अन्य नेताओं के साथ मिलकर शराब लॉबिस्टों से रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति में खामियां पैदा कीं। उन्हें सबसे पहले 21 मार्च 2024 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून 2024 को भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रमुख को जमानत दे दी ।
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