मनीष सिसौदिया ने इस संबंध में कोर्ट में अर्जी दी थी.
नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से विकास के लिए पैसा जारी करने की इजाजत दे दी है. मनीष सिसौदिया ने इस संबंध में कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें सी.बी.आई ने विरोध नहीं किया.
सिसौदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले कोर्ट ने विधायक निधि से पैसा जारी करने संबंधी अर्जी को भी मंजूरी दे दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले की सुनवाई टल गई है. इस मामले की सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप पत्र से जुड़े दस्तावेज की कॉपी देने का आदेश दिया है.
मनीष सिसौदिया पर गर्व है: अरविंद केजरीवाल
कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें मनीष सिसौदिया पर गर्व है. उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, ''हमें मनीष सिसौदिया पर गर्व है। जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की चिंता है। आज उन्होंने कोर्ट से मांग की कि क्या वह अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए अपनी विधायक निधि से पैसा जारी कर सकते हैं. अदालत ने उन्हें अनुमति दे दी।”