उन्होंने कहा, ''ई.डी. अन्य सभी आरोपियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया था।
Manish Sisodia News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया की जमानत शर्तों में ढील देने की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। जमानत शर्तों के मुताबिक, उन्हें पॉलिसी से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में हर सोमवार और गुरुवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
न्यायमूर्ति बी.आर गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर सिसोदिया के आवेदनों पर जवाब मांगा है।
9 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि बिना मुकदमे के 17 महीने जेल में बिताने से उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई थीं जिसमें यह भी शामिल था कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सिसौदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता 60 बार जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए हैं। उन्होंने कहा, ''सिसोदिया एक सम्मानित व्यक्ति हैं।'' सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों पर भी ऐसी ही शर्तें लगाई थीं। उन्होंने कहा, ''ई.डी. अन्य सभी आरोपियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया था।
कोर्ट ने कहा, ''हम अगली सुनवाई में स्पष्टीकरण देंगे।'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''नोटिस जारी करें, जिसका जवाब दो हफ्ते में दिया जाए।'' और ई.डी. दोनों को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तार किया गया था। (पीटीआई)
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