Ayushman Health Insurance Scheme: आयुष्मान बीमा के लिए बुजुर्गों का नामांकन करें राज्य- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

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Ayushman Health Insurance Scheme: आयुष्मान बीमा के लिए बुजुर्गों का नामांकन करें राज्य- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
Published : Sep 30, 2024, 1:02 pm IST
Updated : Sep 30, 2024, 1:02 pm IST
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States should enroll the elderly for Ayushman insurance, Union Health Ministry news in hindi
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र

Ayushman Health Insurance Scheme News In Hindi: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र बुजुर्गों का नामांकन शुरू करने को कहा है ताकि बुजुर्ग आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकें।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव एलएस चांगसन ने कहा कि इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन के लिए मोबाइल फोन एप (आयुष्मान एप) और वेब पोर्टल में अलग माड्यूल बनाया गया है।

इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को इस पोर्टल या एप पर आवेदन करना होगा। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी पात्र  वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा। यह योजना शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

केंद्र और राज्य सरकार की अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभार्थियों को अपनी वर्तमान योजना या आयुष्मान योजना के बीच चयन करने का एक बार विकल्प दिया जाएगा। निजी स्वास्थ्य बीमा पालिसी रखने वाले 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं, वे भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने की अतिरिक्त लागत, प्रशासनिक खर्चों सहित, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) में फंड जारी करने के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों का नामांकन करना होगा।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बुजुर्गों के लिए एबी पीएम-जेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियां शुरू करने के लिए कहा गया है। इसमें सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना और सूचना के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग करना शामिल है।

 

70 साल इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ही होंगे पात्र

 

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड यह होगा कि व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसका निर्धारण आधार कार्ड में दर्ज उम्र के आधार पर किया जाएगा। नामांकन के लिए आधार एकमात्र आवश्यक दस्तावेज होगा।

पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए नामांकन और आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों, स्थानीय सरकारी निकायों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संगठनों सहित सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करना होगा।

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