Himachal News: हिमाचल में अब नशा तस्करों को मिलेगी मौत की सजा, सरकार ने विधेयक को दी मंजूरी

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Himachal News: हिमाचल में अब नशा तस्करों को मिलेगी मौत की सजा, सरकार ने विधेयक को दी मंजूरी
Published : Mar 29, 2025, 1:52 pm IST
Updated : Mar 29, 2025, 1:52 pm IST
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Himachal Passes Bill with Death Penalty for drug Smugglers News In Hindi
Himachal Passes Bill with Death Penalty for drug Smugglers News In Hindi

इसमें न केवल आजीवन कारावास बल्कि ड्रग डीलरों के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान है।

Himachal Passes Bill with Death Penalty for drug Smugglers News In Hindi: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्य में नशा तस्करों के लिए मौत की सजा को मंजूरी दे दी। नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए दो विधेयक पारित किये गये।  प्रदेश ड्रग्स और नियंत्रित पदार्थ (रोकथाम, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 और हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक, 2025 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई।

इसमें न केवल आजीवन कारावास बल्कि ड्रग डीलरों के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को इसे विधानसभा में पेश किया। शुक्रवार को इस पर चर्चा हुई और इसे पारित कर दिया गया। इसमें 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश ऐसी व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य है।

यह विधेयक नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर आतंकवाद, मानव अंगों की तस्करी, फर्जी दस्तावेज निर्माण, खेलों में सट्टेबाजी जैसे संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए लाया गया है. कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने इस संशोधन विधेयक के पास होने पर कहा कि यह एतिहासिक संशोधन सरकार ने किया है और अब नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा.

विधेयक में संगठित अपराध की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, पर्यावरणीय अपराध, साइबर आतंकवाद, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों का रैकेट, खाद्य और दवा मिलावट, खेलों में सट्टेबाजी व हेरफेर आदि शामिल किए गए हैं.  संगठित अपराध में संलिप्तता पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. 

संगठित अपराध को रोकने के लिए कानून में ये कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं: 

यदि अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान 
नशीली दवाओं से संबंधित संगठित अपराध के लिए दो साल से चौदह साल तक का कठोर कारावास। 

अन्य संगठित अपराधों के लिए न्यूनतम एक वर्ष का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही 20,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। बार-बार अपराध करने वालों के लिए बढ़ी हुई सज़ा, जिसमें जेल की अवधि और आर्थिक दंड भी शामिल है।

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ROZANASPOKESMAN

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