खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के रवैये से काफी नाराज है.
नई दिल्ली: सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति न करे। पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करे.
खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के रवैये से काफी नाराज है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को आगे बढ़ने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट समाधान की ओर बढ़ रहा है तो पंजाब सरकार भी पॉजिटिव रुख दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में होने वाली डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में होगी.
हरियाणा सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह विवाद दो दशकों से चल रहा है. पंजाब सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती. पिछली 2 बैठकों में कोई समाधान नहीं निकला. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पंजाब की ओर SYL नहर की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। जिसमें यह देखना होगा कि कितनी जमीन है और कितनी नहर बनी है। इसमें पंजाब सरकार को सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सर्वे के लिए केंद्र से आने वाले अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है.
राजस्थान सरकार ने भी कहा कि पंजाब सरकार का रवैया इस दिशा में आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में SYL नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए पंजाब को भी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए काम करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का समाधान ढूंढने की दिशा में काम कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में SYL नहर के निर्माण की मौजूदा स्थिति पर भी केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है.