
यह भी चेतावनी दी कि राहुल गांधी को हर हाल में 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश होना चाहिए।
Lucknow Court imposed a fine of Rs 200 on Rahul Gandhi News In Hindi: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह जुर्माना वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण लगाया। साथ ही अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी चेतावनी दी कि राहुल गांधी को हर हाल में 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश होना चाहिए। यदि वे इस तिथि को उपस्थित नहीं हुए तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
क्या था पूरा मामला, जिसमें राहुल को कोर्ट में पेश होना पड़ा?
शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था. जिसके बाद काफी बवाल मचा था और उसी मामले में उनके खिलाफ केस किया गया था. जिसकी सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में चल रही है.
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने कहा कि यह बयान समाज में दुश्मनी और नफरत फैलाने की नीयत से दिया गया है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच पहले से तैयार पर्चे भी बांटे गए। उन्होंने कहा कि अदालत ने गवाहों के बयानों और सबूतों को गंभीरता से लिया। पर्यवेक्षी अदालत ने भी मामले को पुनः सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत को भेज दिया।
सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने के इरादे से दिया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत दंडनीय अपराध है। एक अक्टूबर 2023 को याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने एमपी/एमएलए के लिए विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी।
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