Supreme Court ने 'यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004' की संवैधानिक वैधता रखी बरकरार, हाई कोर्ट का फैसला खारिज

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Supreme Court ने 'यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004' की संवैधानिक वैधता रखी बरकरार, हाई कोर्ट का फैसला खारिज
Published : Nov 5, 2024, 12:52 pm IST
Updated : Nov 5, 2024, 12:52 pm IST
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SC upholds constitutional validity up madarsa act news In Hindi
SC upholds constitutional validity up madarsa act news In Hindi

वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राज्य भर के लगभग 16,000 मदरसों में पढ़ रहे कम से कम 17 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत है। 

Supreme Court upholds constitutional validity up madarsa act 2004 News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को "असंवैधानिक" और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उसे रद्द कर दिया गया था।

गौर हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने इस पर विस्तार से सुनवाई की और  बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।(SC upholds constitutional validity up madarsa act news In Hindi)

वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राज्य भर के लगभग 16,000 मदरसों में पढ़ रहे कम से कम 17 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत है। 

फाज़िल और कामिल के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करना असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम केवल इस हद तक असंवैधानिक है कि यह फाज़िल और कामिल के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है, जो यूजीसी अधिनियम के विपरीत है।

(For more news apart from Supreme Court upholds constitutional validity up madarsa act 2004 News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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