
दावा किया कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
Sambhal court issued notice to Rahul Gandhi News In Hindi: उत्तर प्रदेश के संभल की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके कथित बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में जवाब देने या 4 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया । अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की अदालत ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है।
अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने या अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गुप्ता ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, "हमारी लड़ाई केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं है, बल्कि 'भारतीय राज्य' से भी है।"
उन्होंने दावा किया कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पहले संभल के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने बताया कि इसके बाद 23 जनवरी को चंदौसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई।
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