आशीष मिश्रा ने नियमित जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई चल रही है.
UP, Ashish Mishra News: सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी विवाद मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत अगली सुनवाई तक बरकरार रखी है। आशीष मिश्रा ने नियमित जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई चल रही है.
मामले की सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें पता है कि आशीष मिश्रा ने यूपी जाकर लोगों को ट्राइसाइकिल बांटकर जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है और उनके पास इसके सबूत भी हैं. वकील प्रशांत भूषण की इस दलील का आशीष मिश्रा के वकील ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है तो यह गंभीर मामला है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वकील प्रशांत भूषण से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी के ट्रायल जज द्वारा 20 अप्रैल को भेजी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है. ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कठिनाई व्यक्त की गई क्योंकि दो गवाहों ने कहा कि वे खराब स्वास्थ्य के कारण गवाही देने के इच्छुक नहीं थे और सरकारी वकील ने बाद में ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकारी वकील और पुलिस को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है ताकि ट्रायल कोर्ट का समय बर्बाद न हो. सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई तेज करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है.