अरशद नाम के इस व्यक्ति पर उसकी पत्नी मरियम को पीटने और उस पर “गर्म दाल” फेंकने का भी आरोप लगाया गया है।
Ayodhya News: अयोध्या निवासी एक व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक देने के आरोप में मामला दर्ज किया है, क्योंकि उसने शहर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार यह जानकारी सामने आई है.
अरशद नाम के इस व्यक्ति पर उसकी पत्नी मरियम को पीटने और उस पर “गर्म दाल” फेंकने का भी आरोप लगाया गया है।
मरियम ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस दिन उस व्यक्ति ने तीन तलाक़ कहा, उस दिन उसके परिवार ने उसका गला घोंटने की कोशिश की। अरशद के अलावा, परिवार के सात सदस्यों को भी इस मामले में नामजद किया गया है।
22 अगस्त 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तीन तलाक का मतलब है शादी से मुक्ति, अंततः या तुरंत, जहाँ पुरुष केवल तीन बार 'तलाक' शब्द बोलकर अपनी शादी खत्म कर देता है।
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो क्लिप में बहराइच की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी 13 दिसंबर 2023 को अरशद से हुई थी।
पीटीआई के अनुसार, वीडियो में वह कहती हैं, "मेरे पिता ने दोनों पक्षों की सहमति से और अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके मेरी शादी करवाई थी। शादी के बाद जब मैं शहर में घूमने गई तो मुझे अयोध्या धाम की सड़कें, वहां का सौंदर्यीकरण, विकास और माहौल बहुत पसंद आया। इस पर मैंने अपने पति के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की।"
उसने आरोप लगाया कि इससे अरशद नाराज हो गया और उसने उसे बहराइच स्थित उसके मायके भेज दिया। जरवल रोड पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बृजराज प्रसाद ने कहा कि कुछ रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद मरियम अपने पति के साथ रहने के लिए अयोध्या लौट आई।
एसएचओ ने बताया कि हालांकि, इसके बाद अरशंद ने फिर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे और ‘तलाक, तलाक, तलाक’ कहकर उसे तीन तलाक दे दिया।
मरियम ने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन उसने उसे तीन तलाक दिया, उस दिन उसके पति ने उसकी पिटाई की और उसकी सास, छोटी ननद और देवरों ने उसका गला घोंटने की कोशिश की।
बहराइच में मरियम की शिकायत के आधार पर अरशद समेत परिवार के आठ लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और दहेज निषेध अधिनियम तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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