
संभल में सड़कों पर अलविदा जुम्मा की नमाज, छतों पर एकत्र होने पर रोक
Uttar Pradesh News: अलविदा जुम्मा, चेटी चंद और ईद-उल-फितर सहित आगामी त्योहारों के मद्देनजर, नोएडा पुलिस ने 28 मार्च से 31 मार्च, 2025 तक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू की है। गौतम बौद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने कहा कि चार दिवसीय प्रवर्तन का उद्देश्य समारोह के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
बयान के अनुसार, अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग करने और शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। जिले भर में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है, इसलिए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। बयान में कहा गया है कि पुलिस ने किसी भी उल्लंघन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।
संभल में सड़कों पर अलविदा जुम्मा की नमाज, छतों पर एकत्र होने पर रोक
इस बीच, संभल पुलिस ने भी निर्देश जारी किए हैं कि अलविदा जुम्मा और ईद-उल-फितर की नमाज़ सिर्फ़ मस्जिदों और ईदगाह परिसरों में ही अदा की जानी चाहिए, सड़कों या छतों पर नमाज़ अदा करने पर रोक है। संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि नमाज़ सिर्फ़ निर्धारित ईदगाहों और मस्जिदों में ही अदा की जाए, सड़कों पर नहीं।
बिश्नोई ने कहा कि शुक्रवार के लिए सुरक्षा रणनीति बनाई गई है, जिसमें प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) और रैपिड रिस्पांस फोर्स (आरआरएफ) की 10 कंपनियों की तैनाती की गई है। बल को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाएगा, और उनकी तैनाती को स्थिति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवंबर से तनाव बना हुआ है, जब मुगलकालीन जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान शहर के कोट गर्वी इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। इस घटना में गोलीबारी के कारण चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए।
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