IAS निरंजन दास समेत 30 आबकारी अधिकारियों की कुल 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त।
Chhattisgarh Liquor Scam News: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास समेत 30 आबकारी अधिकारियों की लगभग 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, इस शराब घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ के आबकारी खजाने को लगभग 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ED ने बताया कि यह आंकड़ा जांच में सामने आए नए तथ्यों और मनी ट्रेल के आधार पर तय किया गया है। साथ ही, जांच जारी रहने के कारण इस नुकसान में आगे और वृद्धि की संभावना है।
ED की जांच में सामने आया है कि घोटाले के जरिए सरकारी सिस्टम को दरकिनार कर अवैध वसूली की गई और काले धन को संपत्ति और निवेश में लगाया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं। अब तक एजेंसी ने कुल 275 चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
इन संपत्तियों में आलीशान बंगले, पॉश कॉलोनियों में फ्लैट, व्यवसायिक परिसर की दुकानें और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि शामिल हैं। वहीं, चल संपत्तियों में करोड़ों रुपए की सावधि जमा, कई बैंक खातों में जमा रकम, जीवन बीमा पॉलिसियां, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं।
"जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार ये सभी संपत्तियां शराब घोटाले से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई थीं। इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। ED ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।"
जानिए क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। एजेंसी ने ACB में FIR दर्ज कराई है। FIR में कहा गया है कि इस घोटाले की राशि 3,200 करोड़ रुपये से अधिक है। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी और कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है।
ED की जांच में सामने आया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में, IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए यह घोटाला अंजाम दिया गया था।
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