शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कई मामलों में, जहां हमने पहली बार विचार किया है, वहां कई चीजें बाकी हैं।
Jammu And Kashmir News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में 5 विधायकों को मनोनीत करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट जाने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने रविंदर कुमार शर्मा की याचिका पर कहा कि हम इस मामले पर विचार करने को तैयार नहीं हैं।
शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कई मामलों में, जहां हमने पहली बार विचार किया है, वहां कई चीजें बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। पीठ के समक्ष शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह से अनिर्वाचित उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों की नियुक्ति चुनाव के फैसले को प्रभावित कर सकती है।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित सदस्य हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 उपराज्यपाल को विस्थापित कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 विधायकों को नामित करने का अधिकार देता है।
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