उसे पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कड़े आजीवन कारावास की सजा भी दी गई।
कोच्चि : केरल की एक अदालत ने प्राचीन वस्तुओं के स्वयंभू डीलर मोनसन मावुंकल को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले में शनिवार को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत (पॉक्सो) के न्यायाधीश के. सोमन ने मावुंकल पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं के तहत भी सजा सुनाई।
मावुंकल को अपनी घरेलू सहायिका की बेटी से 2019 से कई बार बलात्कार करने का दोषी पाया गया। उसे आईपीसी की धारा 376(2)(एन) (किसी महिला से बार-बार बलात्कार करना) और 376(2)(एफ) (रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या महिला के विश्वासपात्र या उसके प्रति अधिकार की स्थिति वाले व्यक्ति का उसी महिला से बलात्कार करना) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
उसे पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कड़े आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मावुंकल पर आरोप था कि उसने अपनी घरेलू सहायिका की बेटी के नाबालिग होने के समय और बाद में उसके वयस्क होने पर भी उससे बलात्कार किया और उसे शिक्षा के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने का झूठा वादा किया। मावुंकल ने तर्क दिया था कि पुलिस ने उसे बलात्कार के मामले में फंसाया है, ताकि वह उसे जेल में रख सके, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ धोखाधड़ी के उन मामलों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, जिनकी वह जांच कर रही है।
अपने पास दुर्लभ और ऐतिहासिक प्राचीन वस्तुएं होने का दावा करने वाले चेरथला के मूल निवासी मावुंकल को केरल पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। अपराध शाखा ने विभिन्न लोगों से 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की थी। मावुंकल को उसके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के कई मामलों में से एक मामले में 25 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वह तभी से जेल में है और अब करीब 10 मामलों में आरोपी है।