मप्र : बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री बोले,‘‘उचित कार्रवाई होगी’’

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मप्र : बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री बोले,‘‘उचित कार्रवाई होगी’’
Published : Jun 19, 2023, 2:57 pm IST
Updated : Jun 19, 2023, 2:57 pm IST
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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग को लेकर भाजपा नेताओं का गुस्सा बरकरार है।

इंदौर (मध्यप्रदेश) : मध्यप्रदेश के इंदौर में नशा माफिया के खिलाफ एक बेहद व्यस्त चौराहे पर धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सूबे के गृह मंत्री ने सोमवार को कहा कि इस मामले में जांच के बाद ‘‘उचित कार्रवाई’’ सुनिश्चित की जाएगी।  जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने गृह मंत्री मिश्रा के हवाले से कहा कि इंदौर के पलासिया चौराहे पर 15 जून को देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज की घटना की जांच की जा रही है और इसके आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि लाठी चार्ज में घायल होने के बाद शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती स्थानीय बजरंग दल नेता राजेश बिंजवे से मिश्रा ने सोमवार को सुबह फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। 

गौरतलब है कि लाठीचार्ज को लेकर सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के तीखा आक्रोश जताए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और एक थाना प्रभारी को घटना के अगले ही दिन मैदानी तैनाती से हटा दिया था।

बहरहाल, बजरंग दल नेता बिंजवे ने इस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए "पीटीआई-भाषा" से कहा, "नशा माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों ने हम पर बेरहमी से लाठियां बरसाई थीं। हमारी मांग है कि लाठी चार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अफसरों पर कम से कम निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए।" 

बजरंग दल द्वारा पलासिया चौराहे पर यह आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों की शिकायत किए जाने पर इन व्यक्तियों की शह पर संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। चश्मदीदों ने बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं के घंटे भर तक चले धरना-प्रदर्शन से इस बेहद व्यस्त चौराहे पर वाहनों की लम्बी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हुआ था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन को लेकर "अज्ञात लोगों" पर भारतीय दंड विधान की धारा 147 (बलवा), धारा 188 (किसी सरकारी अफसर का हुक्म नहीं मानना), धारा 332 (सरकारी कर्मचारी को डरा कर उन्हें उनके कर्तव्य से डिगाने के लिए चोट पहुंचाना) और अन्य प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस बीच, बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग को लेकर भाजपा नेताओं का गुस्सा बरकरार है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान में कहा, ‘‘मैं (बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर) इस लाठीचार्ज की निंदा करता हूं। जिन पुलिस कर्मियों ने इस प्रकार बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।’’

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