याचिका में कहा गया है कि मस्जिद वैध है। इसका निर्माण वर्ष 1969 में जमीन खरीदकर किया गया था।
Uttarkashi masjid News In Hindi: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी के मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से इस संबंध में जवाब देने को कहा है।
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उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति की ओर से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले महीने 24 सितंबर से कुछ संगठन भटवारी रोड स्थित जामा मस्जिद को अवैध बताकर इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही कुछ लोग भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं।
इससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। याचिका में कहा गया है कि मस्जिद वैध है। इसका निर्माण वर्ष 1969 में जमीन खरीदकर किया गया था। वन विभाग और जिला प्रशासन ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है।
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