राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी।
New Delhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है. दरहसल राहुल गांधी को नया पासपोर्ट बनवाना है और इसके लिए उन्हें अदालत से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की जरुरत है. इसलिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी ने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की गुहार लगाई है।
अदालत गाहुल गांधी की इस याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगी। राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी।
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। अब उन्होंने नए ‘‘साधारण पासपोर्ट’’ के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
आवेदन में कहा गया है, "आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तथा वह एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं ... वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक नए साधारण पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं।’’. अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी।.