केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए।
तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार ने बुधवार को डॉक्टर वंदना दास के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा प्रदान करने का फैसला किया, जिनकी इस महीने की शुरुआत में राज्य के एक तालुक अस्पताल में एक पेशेंट ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा सरकार ने अग्नि बचाव अधिकारी जे.एस. रंजीत के परिवार के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे को भी मंजूरी दी, जिनकी पिछले सप्ताह केरल राज्य चिकित्सा निगम लिमिटेड (केएसएमसीएल) के गोदाम में आग बुझाते समय झुलसकर मौत हो गई थी।
इनके अलावा, सरकार ने एक अस्थायी पंप ऑपरेटर की पत्नी को 10 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी फैसला किया। पंप ऑपरेटर की कोट्टायम जिले में केरल जल प्राधिकरण के कवालीपुझा पंप हाउस में काम करते समय पानी की टंकी में गिरने के बाद मौत हो गई थी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
बयान में कहा गया है कि डॉ. दास के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा, जबकि अग्नि बचाव अधिकारी के परिवार को चिकित्सा सेवा निगम के कोष से वित्तीय सहायता दी जाएगी। कोट्टायम जिले के कडुथुरुथी इलाके की रहने वाली 23 वर्षीय डॉक्टर अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी और अज़ीज़िया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ‘हाउस सर्जन’ थीं।
वह अपने प्रशिक्षण के तहत कोल्लम जिले के कोट्टारक्कारा तालुक अस्पताल में काम कर रही थीं। 10 मई की देर रात पुलिस जी. संदीप नामक शिक्षक को इलाज के लिए अस्पताल लाई थी। इस दौरान संदीप ने डॉक्टर वंदना दास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके कुछ घंटे बाद दास की मौत हो गई।
हाल ही में एक वकील ने डॉक्टर के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग करते हुए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।