Supreme Court News: पराली जलाने पर SC ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- 'पर्यावरण कानून शक्तिहीन', पंजाब-हरियाणा को भी...

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Supreme Court News: पराली जलाने पर SC ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- 'पर्यावरण कानून शक्तिहीन', पंजाब-हरियाणा को भी...
Published : Oct 23, 2024, 12:55 pm IST
Updated : Oct 23, 2024, 12:55 pm IST
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Supreme Court pulls up Centre over stubble burning News In Hindi
Supreme Court pulls up Centre over stubble burning News In Hindi

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पराली जलाने पर दंड से संबंधित सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।

Supreme Court pulls up Centre over stubble burning Latest News In Hindi: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सख्त नियम बनाने में विफल रहने पर केंद्र की आलोचना की और कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ‘शक्तिहीन’ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पराली जलाने पर दंड से संबंधित सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने के लिए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा सरकारों पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि वे वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखते तो कम से कम एक अभियोजन अवश्य होता।(Supreme Court pulls up Centre over stubble burning News In Hindi)

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने लगभग 1,080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के संबंध में पंजाब के मुख्य सचिव के समक्ष चिंता व्यक्त की।

अदालत ने कहा कि 473 व्यक्तियों से केवल नाममात्र का जुर्माना वसूला गया है, जिससे पता चलता है कि 600 से अधिक उल्लंघनकर्ता अभी भी दंडित नहीं हुए हैं।

न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि इससे उल्लंघनकर्ताओं को यह संदेश जाता है कि उनके कार्यों के लिए कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, और यह स्थिति पिछले तीन वर्षों से बनी हुई है।

लाइव लॉ के अनुसार न्यायमूर्ति अभय ओका ने कहा, "भारत संघ ने कोई तंत्र नहीं बनाया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शक्तिहीन हो गया है। आपने धारा 15 में संशोधन करके दंड की जगह जुर्माना लगा दिया है और जुर्माना लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है । "

इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों की कड़ी आलोचना की। इसने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून को लागू करने में रुचि रखतीं तो कम से कम एक मुकदमा तो होता।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि "करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आपने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज़्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ़-साफ़ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ़ कुछ नहीं किया जाएगा। यह पिछले तीन सालों से हो रहा है।"(Supreme Court pulls up Centre over stubble burning News In Hindi)

न्यायमूर्ति ओका ने पंजाब के मुख्य सचिव से भी सवाल किया तथा किसानों के लिए ट्रैक्टर और डीजल के लिए केंद्र सरकार से धन की मांग के संबंध में पंजाब के महाधिवक्ता को गलत बयान देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा।

(For more news apart from Supreme Court pulls up Centre over stubble burning Latest News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)


 

Location: India, Delhi, New Delhi

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