अदालत ने ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ की अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

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अदालत ने ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ की अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई
Published : Nov 17, 2022, 3:08 pm IST
Updated : Nov 17, 2022, 3:08 pm IST
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Court bans illegal streaming of 'Bhuj: The Pride of India'
Court bans illegal streaming of 'Bhuj: The Pride of India'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 700 से अधिक वेबसाइट को अजय देवगन अभिनीत फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' की अवैध स्ट्रीमिंग से स्थायी रूप से रोक दिया है।

New Delhi :  दिल्ली उच्च न्यायालय ने 700 से अधिक वेबसाइट को अजय देवगन अभिनीत फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' की अवैध स्ट्रीमिंग से स्थायी रूप से रोक दिया है। 

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने फिल्म के निर्माताओं द्वारा दायर मुकदमे पर आदेश जारी किया। फिल्म निर्माताओं ने अनेक वेबसाइट को फिल्म की पायरेटिड प्रति के अवैध प्रसारण से रोकने का अनुरोध किया था।

अदालत ने अगस्त में एक अंतरिम फैसले में 42 वेबसाइट को वादी के कॉपीराइट तथा प्रसारण पुन: निर्माण अधिकार के उल्लंघन के लिए फिल्म के प्रसारण से रोका था। हालांकि, बाद में पाया गया कि 689 अन्य वेबसाइट अवैध तरीके से फिल्म का प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से कर रही थीं। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में स्थायी फैसला आना चाहिए।

आपको बता दें कि फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया'  13 अगस्त  2021 को hotstar पर रिलीज की गई थी। यह एक बायोपिक फिल्म थी जिसमे हमें अजय देवगन , सोनाक्षी सिन्हा , संजय दत्त , नोरा फतेही मेन लीड में देखने को मिले थे। 

Location: India, Delhi, New Delhi

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