America News: अमेरिका ने अचानक बदला वर्क परमिट नियम,भारतीय कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा
Published : Oct 31, 2025, 2:03 pm IST
Updated : Oct 31, 2025, 2:03 pm IST
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Thousands of Indians in US may lose jobs as Trump admin tweaks work permit rules news in hindi
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अमेरिका के DHS ने अचानक फैसला लेते हुए कुछ प्रवासी समूहों के लिए वर्क परमिट (EAD) के ऑटोमैटिक रिन्यूअल को खत्म कर दिया है.

America Work Permit News: अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने अचानक कुछ प्रवासी समूहों के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (EAD) के ऑटोमैटिक नवीनीकरण की सुविधा समाप्त कर दी है। इस निर्णय ने प्रवासी समुदायों, कानूनी विशेषज्ञों और प्रवासी अधिकार समूहों में चिंता बढ़ा दी है। (Thousands of Indians in US may lose jobs as Trump admin tweaks work permit rules news in hindi) 

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अमेरिकी वर्कफोर्स प्रभावित हो सकती है और कई प्रवासियों की नौकरियों को खतरा हो सकता है, क्योंकि EAD नवीनीकरण में पहले ही लंबा समय लगता है। नया नियम गुरुवार (30 अक्टूबर, अमेरिकी समय) से लागू हो गया है, जिसके तहत जिन लोगों की EAD नवीनीकरण फाइल लंबित है, वे अब काम जारी नहीं रख पाएंगे।

यह बदलाव भारतीय कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, क्योंकि H-1B वीजा धारक और OPT प्रोग्राम के तहत पढ़ाई के बाद काम कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। खासकर H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी, जो EAD के तहत काम करते हैं, इस फैसले से सबसे बड़ा असर महसूस करेंगे। लंबित मामलों वाले शरणार्थी भी प्रभावित होंगे। हालांकि, ग्रीन कार्ड धारक, H-1B वीजा के मुख्य आवेदक, L-1 वीजा धारक और O-1 श्रेणी के लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें EAD की आवश्यकता नहीं होती।

अब हर बार नई जांच होगी नए नियम के तहत 30 अक्टूबर के बाद EAD रिन्यूअल के लिए आवेदन करने वाले लोगों को ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. हर बार नए सिरे से जांच होगी. DHS का कहना है कि यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और संभावित खतरनाक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उठाया गया है.

अचानक नियम बदलने की हो रही आलोचना इमिग्रेशन विशेषज्ञों और कानूनी संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की है. उनका कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक नियम बदलने से हजारों कुशल प्रवासी और उनके नियोक्ता संकट में पड़ गए हैं. कैटो इंस्टीट्यूट के इमिग्रेशन विशेषज्ञ डेविड बीयर ने इस फैसले को सरकार की 'निष्क्रियता' बताते हुए कहा कि यह कदम लोगों को अचानक बिना नौकरी के छोड़ देगा. दक्षिण कैरोलिना की एक इमिग्रेशन फर्म ने लिखा कि यह नियम अमेरिकी कंपनियों और कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मौजूदा कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे.

नौकरी जाने का खतरा इमिग्रेशन वकील कृपा उपाध्याय के अनुसार EAD रिन्यूअल में 7-10 महीने का समय लगता है और इस बीच कर्मचारियों को नौकरी खोनी पड़ सकती है, क्योंकि USCIS EAD के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग की सुविधा नहीं देता.

DHS का तर्क यह है कि इस नए नियम से प्रवासी कर्मचारियों की जांच और सख्त हो जाएगी। विभाग ने कहा कि अमेरिका में काम करना एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है, और इस कदम से धोखाधड़ी रोकने तथा सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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