कल्याणी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच रिपोर्ट और केस से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक डेटा सीबीआई को उपलब्ध कराया जाए.
Chandigarh News: नेशनल शूटर सिप्पी सिद्धू हत्याकांड की सुनवाई चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत में हुई. कोर्ट ने आरोपी कल्याणी की दस्तावेज मांगने की याचिका खारिज कर दी. कल्याणी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच रिपोर्ट और केस से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक डेटा सीबीआई को उपलब्ध कराया जाए.
इससे पहले कल्याणी सिंह की ओर से दायर याचिका में मामले से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन जांच एजेंसी सीबीआई ने उनकी याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कल्याणी की दस्तावेजों की मांग को खारिज कर दिया और जरूरी दस्तावेज देने से इनकार कर दिया.
इनके अलावा अन्य दस्तावेज मुहैया कराने के लिए उनकी ओर से विशेष सीबीआई अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी. 6 फरवरी को कल्याणी ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल की. जिसमें इस मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई.
सरकारी वकील नरिंदर सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है. जिसके बाद निचली अदालत ने तमाम दलीलें सुनने के बाद आखिरकार अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी. गौरतलब है कि 20 सितंबर 2015 को सेक्टर-27 के पार्क में शूटर सिप्पी सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सेक्टर-26 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो मामले में कई नामचीन लोगों के नाम भी सामने आये.
काफी समय तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार के लोगों ने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की. जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. मामले में सीबीआई ने कल्याणी को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था. सिप्पी सिद्धू की मां का कहना है, काश 20 सितंबर को सिप्पी को कल्याणी से मिलने न भेजा होता तो शायद बुरी घड़ी टल जाती. पहले भी वह 19 सितंबर को कल्याणी को मिलने सेक्टर 27 गया था. अंजान नम्बरों से कल्याणी उसे कॉल कर बुलाती थी.
(For more news apart from Chandigarh News Sippy Sidhu murder case heard in CBI court News In hindinews in hindi, discussion on farmers' issues News In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)