पटियाला की एक 30 वर्षीय लड़की ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 12 सप्ताह से अधिक का गर्भपात कराने का अनुरोध किया है।
Punjab-Haryana High Court allows abortion to a girl who is more than 12 weeks pregnant in Hindi: शादी का झूठा वादा कर रेप के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती लड़की को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनचाहा गर्भधारण लड़की के जीवन में रोजगार के अवसर खत्म कर देगा और उसकी क्षमता पर असर डाल सकता है. पटियाला की एक 30 वर्षीय लड़की ने 12 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
पटियाला की एक 30 वर्षीय लड़की ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 12 सप्ताह से अधिक का गर्भपात कराने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरोपी ने शादी के बहाने उसके साथ संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई, तो उसने उसे अलग कर दिया।
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इसके बाद याचिकाकर्ता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया. याचिकाकर्ता का कहना था कि वह इस गर्भ को जारी नहीं रखना चाहती है और ऐसे में उसे गर्भपात की इजाजत दी जाए.
दलीलों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत एक युवा महिला का प्रजनन विकल्प का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है .
वर्तमान गर्भावस्था का जारी रहना याचिकाकर्ता को उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की याद दिलाता रहेगा जिसका उसने सामना किया है। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने माता कौशल्या सरकारी अस्पताल, पटियाला के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के प्रमुख को गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।