संपत्ति मालिक पहले की तरह इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी एलटीसीजी कर या बिना इंडेक्सेशन के 12.5 फीसदी कर चुकाने का विकल्प चुन सकेंगे।
Delhi News In Hindi : नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर प्रणाली में आयकर में अब लोगों के ज्यादा पैसे बचेंगे। सरकार ने बजट के जरिये मध्य वर्ग को राहत दी है। साथ ही, अब 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई अचल संपत्ति को बेचने पर संपत्ति मालिक को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में इंडेक्सेशन (महंगाई समायोजन) का फायदा मिलता रहेगा।
संपत्ति मालिक पहले की तरह इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी एलटीसीजी कर या बिना इंडेक्सेशन के 12.5 फीसदी कर चुकाने का विकल्प चुन सकेंगे।
लोकसभा ने 45 संशोधनों के साथ बुधवार को वित्त विधेयक-2 यानी 2024-25 के बजट को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा के जवाब में कहा, एलटीसीजी में किया बदलाव भी जनआकांक्षाओं का दर्शाता है। वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग को राहत देने के लिए उठाए कदम गिनाते हुए कहा, नई प्रणाली में टैक्स स्लैब में बदलाव किया है।
इससे सभी करदाताओं पर 37,500 रुपये कर के बोझ में कमी आई है। मानक कटौती को 50 हजार से 75 हजार रुपये किया गया है। परिवार पेंशन पर कटौती सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये की है।
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