Parliament News: संसद परिसर में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक,लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को दिए निर्देश

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Parliament News: संसद परिसर में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक,लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को दिए निर्देश
Published : Dec 25, 2025, 7:02 pm IST
Updated : Dec 25, 2025, 7:03 pm IST
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Smart gadgets banned from use within Parliament premises
Smart gadgets banned from use within Parliament premises

सचिवालय ने सांसदों से विशेष अनुरोध किया है कि वे पार्लियामेंट एस्टेट के किसी भी हिस्से में ऐसे किसी भी उपकरण का उपयोग करने से बचें.

Parliament News: संसद की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूत बनाने के लिए लोकसभा सचिवालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को सचिवालय ने सभी सांसदों को संसद परिसर में स्मार्ट चश्मे (Smart Spectacles), पेन कैमरा और स्मार्ट वॉच जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों के उपयोग से बचने की सख्त सलाह दी।

लोकसभा द्वारा जारी हालिया बुलेटिन में सांसदों को बताया गया कि वर्तमान में देश में अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरणों की भरमार है। सचिवालय ने चेतावनी दी कि इन उपकरणों का दुरुपयोग सांसदों की निजी गोपनीयता में सेंध लगा सकता है और संसदीय विशेषाधिकारों (Parliamentary Privileges) का गंभीर उल्लंघन बन सकता है, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सचिवालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है, "आजकल बाजार में स्मार्ट चश्मे, पेन कैमरा और स्मार्ट घड़ियां जैसी उन्नत डिजिटल डिवाइस व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ उपकरणों का ऐसा उपयोग किया जा सकता है जो सांसदों की निजता से समझौता कर सके और सदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर सके।"

सचिवालय ने सांसदों से विशेष अनुरोध किया है कि वे संसद परिसर के किसी भी हिस्से में ऐसे उपकरणों का उपयोग करने से बचें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो और अन्य सदस्यों की प्राइवेसी को खतरा न पहुंचे।

इस एडवाइजरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? जानकारों के मुताबिक, आज के तकनीकी दौर में जासूसी या रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण इतने छोटे और सामान्य दिखने वाले हो गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। एक साधारण चश्मा या पेन भी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो सुनने की क्षमता रख सकता है। संसद के भीतर होने वाली चर्चाओं और संवेदनशील गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह गाइडलाइन जारी की गई है।

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