लड़कियों का 17 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म देना आम, मनुस्मृति पढ़ें: गुजरात हाईकोर्ट

खबरे |

खबरे |

लड़कियों का 17 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म देना आम, मनुस्मृति पढ़ें: गुजरात हाईकोर्ट
Published : Jun 9, 2023, 11:49 am IST
Updated : Jun 9, 2023, 11:49 am IST
SHARE ARTICLE
नाबालिग के गर्भपात कराने की याचिका पर सुनवाई
नाबालिग के गर्भपात कराने की याचिका पर सुनवाई

न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि चिंता इसलिए है, क्योंकि “हम 21वीं सदी में जी रहे हैं।”

अहमदाबाद : पहले जमाने में 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाना और 17 साल तक की उम्र में मां बनना भी आम बात थी। ये टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट ने 17 साल की एक नाबालिग के 7 महीने के भ्रूण को समाप्त करने की याचिका पर मौखिक रूप से की। कोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एक समय युवावस्था में लड़कियों की शादी होना और उनके 17 साल की उम्र से पहले संतान को जन्म देना आम बात थी।

न्यायमूर्ति समीर दवे ने संकेत दिया कि अगर लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं, तो हो सकता है कि इस याचिका को स्वीकृति न प्रदान की जाए। उन्होंने बुधवार को सुनवाई के दौरान मनुस्मृति का भी जिक्र किया।

बलात्कार पीड़िता की आयु 16 साल, 11 महीने है और उसके गर्भ में सात महीने का भ्रूण पल रहा है। पीड़िता के पिता ने गर्भपात की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से ज्यादा हो गई है। इस अवधि के पार हो जाने के बाद अदालत की अनुमति के बिना गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। बुधवार को पीड़िता के वकील ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की और कहा कि लड़की की आयु के कारण परिवार चिंचित है।

न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि चिंता इसलिए है, क्योंकि “हम 21वीं सदी में जी रहे हैं।”

उन्होंने पीड़िता से कहा, “अपनी मां या दादी से पूछिए। (शादी के लिए) अधिकतम आयु 14-15 होती थी और लड़कियां 17 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म दे दिया करती थीं। यही नहीं, लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं... आपने भले ही नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आप एक बार मनुस्मृति पढ़िए।”

न्यायाधीश ने वकील से कहा कि चूंकि, प्रसव की संभावित तिथि 16 अगस्त है, इसलिए उन्होंने अपने कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह-मशविरा किया है। उन्होंने कहा, “अगर भ्रूण या लड़की के किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की बात सामने आती है, तभी यह अदालत (गर्भपात की अनुमति) पर विचार कर सकती है। लेकिन अगर दोनों स्वस्थ हैं, तो अदालत के लिए इस तरह का आदेश पारित करना मुश्किल होगा।”

Location: India, Gujarat, Ahmedabad

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

सुखबीर बादल से पूछा - क्या आपने बरगारी कलां में गोली चलाने का आदेश दिया था, उन्होंने कहा "हां"|Harpreet Singh

15 Mar 2025 5:54 PM

जब ड्रग तस्कर के घर छापेमारी करने पहुंची भारी पुलिस बल, देखिए कैसे भागे तस्कर!

12 Mar 2025 5:52 PM

इस गांव में कोई भी घर नशे से नहीं बचा, अपने ही घर के बर्तन और कपड़े चुराकर करते हैं नशा|Spokesman D Sath

12 Mar 2025 5:50 PM

अब Nawanshahr में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई,Bulldozer से मिनटों में ढहाया गया मकान

11 Mar 2025 5:59 PM

कुर्सी लेकर निकले Justin Trudeau, Canada में ट्रूडो का शासन ख़त्म, जीभ बाहर, हाथ में कुर्सी

11 Mar 2025 5:56 PM

न ग्रंथ साहिब, न पंथ, तो कैसे बना नया जत्थेदार, मजीठिया के पक्ष में Chandumajra

10 Mar 2025 7:13 PM