मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि अदालत में मौजूद थे और उम्मीद है कि अगली सुनवाई के दौरान वे इस मामले पर अपनी राय रखेंगे।
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने बुधवार को यहां एक अदालत से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वेक्षण के लिए परिसर में खुदाई करने की अनुमति देने का आग्रह किया, एक वकील ने यह जानकारी दी। न्यायाधीश ने कहा कि वह ज्ञानवापी परिसर के शेष हिस्सों के एएसआई सर्वेक्षण के अनुरोध संबंधी याचिका पर 18 सितंबर को फिर से मामले की सुनवाई करेंगे। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि अदालत में मौजूद थे और उम्मीद है कि अगली सुनवाई के दौरान वे इस मामले पर अपनी राय रखेंगे।
मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट जुगल शंभू ने हिंदू पक्ष को सुनने के बाद नई तारीख तय की।
यादव ने कहा, “हिंदू पक्ष ने मामले में अपनी दलील पूरी कर ली। हमने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को सर्वेक्षण के लिए परिसर में खुदाई करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है।”
यादव ने कहा कि हिंदू पक्ष ने तर्क दिया है कि ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान ज्ञानवापी परिसर में स्थित कथित मस्जिद के गुंबद के नीचे बीच में है।उन्होंने कहा कि अरघे से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता था, जो ज्ञानवापी कुंड में एकत्रित होता था। ऐसा माना जाता था कि इस पानी को पीने से ज्ञान मिलता है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस तीर्थ को 'ज्ञानोदय तीर्थ' भी माना जाता है।
पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकील मांग कर चुके हैं कि इस पानी की खोज जल इंजीनियरिंग, भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों से कराई जाए।
यादव ने कहा कि इसके अलावा ज्ञानोदय तीर्थ से मिले 'शिवलिंग', जिसे मुस्लिम पक्ष 'वुजुखाना' बता रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि यह 'शिवलिंग' है या फव्वारा।(पीटीआई से इनपुट्स सहित)
(For more news apart from Gyanvapi Mosque Case: Hindu side urges court to allow ASI to excavate the complex for survey, stay tuned to Rozana Spokesman)