Nirmala Sitharaman News: बेंगलुरु कोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश

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Nirmala Sitharaman News: बेंगलुरु कोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश
Published : Sep 28, 2024, 6:08 pm IST
Updated : Sep 28, 2024, 6:08 pm IST
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Bengaluru court orders to register FIR against Nirmala Sitharaman news in hindi
Bengaluru court orders to register FIR against Nirmala Sitharaman news in hindi

कोर्ट ने यह निर्देश 42वें एसीएमएम में पारित किया। न्यायालय के माध्यम से जारी किया गया।

Nirmala Sitharaman News In Hindi: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही का आरोप है। जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की।

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।

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अप्रैल में 42वीं एसीएमएम अदालत में जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा दायर याचिका में, शिकायत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटेल, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ थी। ।किया था इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक कारोबारी अनिल अग्रवाल की फर्म से करीब 230 करोड़ रुपये और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए।

मामला तब शुरू हुआ जब जनाधिकार संघर्ष संगठन के सदस्य आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायत (पीसीआर) दायर की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बांड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर उगाही की जा रही है। अय्यर का कहना है कि यह जबरन वसूली न केवल अनैतिक है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी कमजोर करती है।

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भारत सरकार द्वारा 2018 में चुनावी बांड योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को नकद चंदे के बजाय अधिक पारदर्शी और वैध तरीके से धन उपलब्ध कराना था। हालाँकि, इस योजना के साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि इसके तहत दिए गए दान का खुलासा नहीं किया जाता था। इससे आलोचकों को यह सवाल उठने लगा कि क्या राजनीतिक दलों को वास्तव में इस फंडिंग के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार का भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कदम बताया और कई बार इसके खिलाफ आवाज उठाई।

बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने आदर्श अय्यर की शिकायत पर विचार करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश 42वें एसीएमएम में पारित किया। न्यायालय के माध्यम से जारी किया गया। अब तिलक नगर पुलिस को इस आदेश के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू करनी होगी। कोर्ट का यह आदेश राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और अब यह देखना अहम होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।

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