Assam News: असम मुस्लिम विवाह, तलाक पंजीकरण विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना

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Assam News: असम मुस्लिम विवाह, तलाक पंजीकरण विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना
Published : Aug 30, 2024, 2:00 pm IST
Updated : Aug 30, 2024, 2:00 pm IST
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Assam becomes first state to approve Muslim marriage, divorce registration bill
Assam becomes first state to approve Muslim marriage, divorce registration bill

विधेयक के आशय-पत्र में सात उद्देश्य सूचीबद्ध किए गए हैं

Assam News:  असम गुरुवार को मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिसे राज्य में बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया है।

राज्य विधानसभा द्वारा पारित असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 में काजियों द्वारा पंजीकरण की मौजूदा प्रणाली के साथ विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए विवाह और तलाक रजिस्ट्रार की नियुक्ति का प्रावधान है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए स्पष्ट किया कि काजियों द्वारा पहले किए गए मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण वैध रहेंगे।

विधेयक के आशय-पत्र में सात उद्देश्य सूचीबद्ध किए गए हैं - बाल विवाह की रोकथाम तथा पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष सुनिश्चित करना; दोनों पक्षों की सहमति के बिना विवाह की रोकथाम; बहुविवाह की जांच करना; विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने तथा भरण-पोषण प्राप्त करने के अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाना; विधवाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के अधिकार तथा अन्य लाभ और विशेषाधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाना; विवाह के बाद महिलाओं को छोड़ने से पुरुषों को रोकना; तथा विवाह संस्था को मजबूत बनाना।

विधेयक की धारा 3 में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं और कहा गया है कि अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में असम में हुए किसी भी मुस्लिम विवाह (विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत हुए विवाह को छोड़कर) को पंजीकृत कराना होगा।

इस धारा में यह भी कहा गया है कि यदि विवाह करने वाले पक्षकारों की आयु लड़कियों के मामले में 18 वर्ष तथा लड़कों के मामले में 21 वर्ष पूरी हो गई है तथा विवाह दोनों की स्वेच्छा से हुआ है, तो विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसका अर्थ यह है कि बाल विवाह निषिद्ध होगा। विधेयक में एक वर्ष तक की जेल और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

पंजीकरण शर्तों के उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना। यह विवाह और तलाक रजिस्ट्रार को विवाह के पंजीकरण से इनकार करने की शक्ति भी देता है, अगर वह लिखित में कारण दर्ज करता है, इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिकारियों को नाबालिग विवाहों की सूचना देने का भी अधिकार देता है।

विवाह पंजीकरण के किसी भी नोटिस पर जारी होने के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां की जा सकती हैं और विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रार के निर्णय से असंतुष्ट लोग जिला रजिस्ट्रार और उसके बाद विवाह महारजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकते हैं।


(For more news apart from Assam becomes first state to approve Muslim marriage, divorce registration bill, stay tuned to Rozana Spokesman)


 

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