सीजेआई ने कहा, "इसे लंबित रहने दें। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं। आप (याचिकाकर्ता) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।
Sambhal Case News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में निचली अदालत से कहा कि जब तक जामा मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाई कोर्ट का रुख नहीं करती, तब तक मस्जिद सर्वेक्षण मामले में आगे न बढ़ा जाए। शीर्ष अदालत का यह आदेश संभल में भड़की हिंसा के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें मस्जिद के कोर्ट द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के बाद पांच लोगों की मौत हो गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इस बीच उसे नहीं खोला जाना चाहिए।
सीजेआई ने कहा, "इसे लंबित रहने दें। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं। आप (याचिकाकर्ता) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। तब तक, ट्रायल कोर्ट को कोई कार्रवाई न करने दें।"
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर आया है, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है । ट्रायल कोर्ट का यह आदेश इस दावे के बाद आया है कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में वहां मौजूद मंदिर को तोड़कर करवाया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मस्जिद समिति द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका को तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने समिति की याचिका को लंबित रखा और इसे 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
अदालत ने कहा , " हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। हम वर्तमान याचिका का निपटारा नहीं कर रहे हैं। इसे 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध करें।"
मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने शीर्ष अदालत से कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश "बड़ी सार्वजनिक गड़बड़ी" पैदा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, "देश भर में दस मुकदमे लंबित हैं... काम करने का तरीका यह है कि पहले दिन ही सर्वेक्षक नियुक्त कर दिया जाता है।"
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह 8 जनवरी तक कोई कदम न उठाए, जबकि जिला प्रशासन से शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट ने आगे कहा, "हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 देखें...जिले को मध्यस्थता समितियां बनानी चाहिए। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा।"
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